सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा पर छात्र-छात्राओं को किया जागरूक, भवाली इंटर कॉलेज में शिविर आयोजित

एसडीआरएफ ने दिया सीपीआर प्रशिक्षण, सड़क दुर्घटना में मददगार ‘राहवीर योजना’ की दी जानकारी

भीमताल । उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा-निर्देशों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी के निर्देशन में जीबी पंत राजकीय इंटर कॉलेज भवाली में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण, विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छात्र-छात्राओं, पीएलवी अधिकार मित्रों तथा एसडीआरएफ के सहयोग से विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। सिविल जज (सीडी) एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती पारुल थपलियाल ने छात्र-छात्राओं को मोटर वाहन अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि गति सीमा, हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात संकेतों का पालन सड़क हादसों को कम करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लापरवाही से वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने तथा नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर कानून में सख्त जुर्माने और दंड का प्रावधान है।

उन्होंने राहवीर योजना (गुड सेमेरिटन स्कीम) की जानकारी देते हुए बताया कि सड़क दुर्घटना के घायलों को ‘गोल्डन ऑवर’ में अस्पताल पहुंचाकर जान बचाने वाले नागरिकों को सरकार की ओर से ₹25 हजार नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले शीर्ष 10 राहवीरों को राष्ट्रीय स्तर पर ₹1 लाख, ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र से भी सम्मानित किया जा सकता है।

एसडीआरएफ के एसआई मनोज भाकुनी ने आपदा एवं राहत कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना, आग एवं सड़क दुर्घटनाओं जैसी आपात स्थितियों में एसडीआरएफ त्वरित बचाव अभियान चलाती है। उन्होंने छात्र-छात्राओं को सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) का प्रशिक्षण देते हुए बताया कि सांस या दिल की धड़कन रुकने की स्थिति में यह आपातकालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया मरीज को सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

शिविर में प्रधानाचार्य सीमा बर्गली, प्रशिक्षु लॉ छात्र, पीएलवी सदस्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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