मालधन चौड़ में खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, चाय व मल्टीविटामिन सिरप के नमूने लिए

भीमताल। त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बुधवार को मालधन चौड़ नंबर चार और दो में खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान मेडिकल स्टोर, किराना दुकानों और मनोहर चाय के आधा दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई। तीन अलग-अलग विक्रेताओं से मनोहर चाय और मल्टीविटामिन सिरप के तीन नमूने गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं।

आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड और जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर की गई कार्रवाई के दौरान चार प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने, लाइसेंस में गलत पता दर्ज होने और मौके पर खाद्य पंजीकरण प्रस्तुत न करने पर ऑनलाइन और ऑफलाइन नोटिस जारी किए गए। विभाग के अनुसार 15 दिन के भीतर अनुपालन नहीं होने पर कोर्ट चालान की कार्रवाई की जाएगी। धारा 55 के तहत दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान संचालकों को कालातीत खाद्य सामग्री की बिक्री नहीं करने और ऐसी सामग्री के लिए अलग ड्राप बॉक्स रखने के निर्देश दिए गए। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए विभाग की ओर से विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

उन्होंने बताया कि व्यापारियों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री बेचने, बिना बिल के खाद्य सामग्री नहीं खरीदने, स्टॉक का विवरण रखने और खराब या कालातीत सामग्री का भंडारण व बिक्री नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिष्ठानों में नियमित साफ-सफाई और आवश्यकतानुसार दवाओं का छिड़काव करने को भी कहा गया।

नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

विभाग ने खाद्य कारोबारियों को प्रतिष्ठानों में स्वच्छता बनाए रखने और खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं करने के निर्देश दिए हैं। पैक्ड खाद्य पदार्थों पर निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि और बैच नंबर स्पष्ट रूप से अंकित होना जरूरी बताया गया। इसके अलावा रेट लिस्ट प्रदर्शित करने, बिल या कैश मेमो लेने और ग्राहकों को देने तथा एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रतिष्ठान में प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए।

विभाग ने स्पष्ट किया कि खराब और कालातीत खाद्य सामग्री की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। खाद्य पदार्थों में अनियमितता, शिकायत या नमूना फेल होने पर संबंधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने कहा कि किसी भी सूरत में मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने आमजन से भी खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका होने पर विभाग को सूचना देने की अपील की, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

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