भीमताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए पुनर्मतदान कराने का आदेश दिया है। हाल ही में हुए चुनाव में विवाद और गंभीर आरोपों के बाद यह फैसला लिया गया है। आरोप है कि चुनाव के दौरान पंचायत सदस्यों के अपहरण और मतदान में बाधा डालने की घटनाएं हुईं।
कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को आवश्यक सिफारिशें भेजने और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी वंदना की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने पुनः चुनाव कराने की मंजूरी दी है।
जिले के पांच गुम सदस्य अब तक बरामद नहीं हुए हैं। कोर्ट ने नई तारीख पर चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं और पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा है। हाईकोर्ट ने मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।