1 अगस्त से नैनीताल मॉल रोड बनेगी ‘नो हॉर्न ज़ोन’, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

भीमताल, 2 जुलाई। पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को शांत एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। ललित मोहन रयाल ने उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में 1 अगस्त 2026 से तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक पूरे मॉल रोड क्षेत्र को ‘नो हॉर्न ज़ोन’ घोषित कर दिया है।

जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार मॉल रोड, नैनीताल के इस पूरे क्षेत्र में वाहनों द्वारा हॉर्न (ध्वनि संकेतक) बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के तहत जारी किया गया है। इसके अलावा नैनीताल नगर के पहले से अधिसूचित सभी हॉर्न प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी पूर्ववत प्रतिबंध लागू रहेगा।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कहा कि नैनीताल देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों का प्रमुख पर्यटन स्थल है और मॉल रोड अपनी शांत एवं प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अनावश्यक हॉर्न से होने वाला ध्वनि प्रदूषण पर्यटकों के अनुभव के साथ-साथ स्थानीय वातावरण को भी प्रभावित करता है। इसलिए इस निर्णय का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना तथा स्थानीय लोगों और पर्यटकों को शांत एवं सुखद वातावरण उपलब्ध कराना है।

जिला प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से आदेश का पालन करने और मॉल रोड क्षेत्र में हॉर्न का प्रयोग न करने की अपील की है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि 1 अगस्त 2026 से आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली एवं अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *