नैनीताल में ‘नो हेलमेट-नो पेट्रोल’ नियम लागू, बिना हेलमेट दोपहिया चालकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल

भीमताल, 30 जून। नैनीताल जनपद में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए ‘नो हेलमेट-नो पेट्रोल’ नियम का प्रभावी क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा) अरविंद पांडे ने जिला पूर्ति अधिकारी को पत्र जारी किया, जिसके बाद जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर इस नियम का पालन शुरू हो गया है।

प्रशासन के निर्देशानुसार विभिन्न पेट्रोल पंपों पर ‘नो हेलमेट-नो पेट्रोल’ संबंधी जागरूकता बोर्ड लगाए गए हैं। अब बिना हेलमेट पहुंचे दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। परिवहन विभाग और जिला प्रशासन इस व्यवस्था की लगातार निगरानी भी कर रहे हैं।

इसके साथ ही जनपद के सभी प्रमुख एंट्री प्वाइंट पर टैक्सी एवं बाइक रेंटल से जुड़े प्रतिबंधों की जानकारी देने वाले सूचना बोर्ड भी स्थापित किए गए हैं। इन बोर्डों के माध्यम से पर्यटकों और वाहन चालकों को जिले में लागू नियमों की अग्रिम जानकारी दी जा रही है, जिससे अनावश्यक असुविधा से बचा जा सके और यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे।

आरटीओ अरविंद पांडे ने बताया कि हाल के दिनों में दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं में मृत्यु और गंभीर रूप से घायल होने के मामलों में वृद्धि हुई है। अधिकांश मामलों में हेलमेट नहीं पहनना दुर्घटना के दौरान गंभीर नुकसान का प्रमुख कारण पाया गया। इसी को देखते हुए सड़क सुरक्षा के मद्देनज़र यह निर्णय लागू किया गया है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस पहल का उद्देश्य लोगों को दंडित करना नहीं, बल्कि हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक करना, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और जनपद में सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

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