अब नैनीताल में अपराधियों की खैर नहीं! 7 कुख्यात बदमाश 6 माह के लिए जिला बदर

डीएम की बड़ी कार्रवाई: हत्या के प्रयास, एनडीपीएस, चोरी और जुए में लिप्त आरोपियों पर चला ‘कानून का डंडा’

भीमताल, 19 मई। जनपद में अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल की अदालत ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत सात कुख्यात अपराधियों को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। प्रशासन की इस सख्ती को जनपद में कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला बदर किए गए आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और इनके खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस, चोरी, मारपीट, हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी और जुआ अधिनियम से जुड़े गंभीर मुकदमे दर्ज हैं।

इन आरोपियों पर गिरी जिला बदर की गाज :

प्रशासनिक कार्रवाई के तहत थाना लालकुआं के शास्त्री नगर निवासी सुंदर बिष्ट उर्फ देवा को आबकारी, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस के छह मामलों में संलिप्त पाए जाने पर जिला बदर किया गया है।

रामनगर के टेढ़ा रोड निवासी सूरज आर्य के खिलाफ चोरी और बीएनएस की धाराओं में चार मुकदमे दर्ज हैं।

मुखानी थाना क्षेत्र की कौशल कॉलोनी मल्ली बमौरी निवासी आनंद डसीला पर हत्या के प्रयास, धमकी, मारपीट और धोखाधड़ी के पांच मामले दर्ज हैं।

वहीं बनभूलपुरा के जवाहर नगर निवासी बाबूराम पर एक्साइज एक्ट के छह मुकदमे पंजीकृत हैं।

इसके अलावा रामनगर की नई बस्ती गूलर घाटी निवासी जुबैर पुत्र कलुआ, गांधीनगर बनभूलपुरा निवासी कुणाल सोनकर तथा रिजवान उर्फ मंत्री भी चोरी, एनडीपीएस, मारपीट, बलवा और जुआ अधिनियम जैसे मामलों में लिप्त पाए गए।

उल्लंघन किया तो होगी सख्त कार्रवाई

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जिला बदर की अवधि के दौरान यदि कोई भी आरोपी जनपद की सीमा में प्रवेश करता है या आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

‘अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस’

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने दोहराया कि जनपद में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। प्रशासन का लक्ष्य जनपद में भयमुक्त और सुरक्षित वातावरण बनाए रखना है, जिसके लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

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