दो लाख का जुर्माना प्रस्तावित
भीमताल : तहसील धारी के ग्राम सुन्दरखाल में अवैध खनन की सूचना पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन को मौके से सीज कर दो लाख का अर्थदंड प्रस्तावित किया है। गुरुवार को उपजिलाधिकारी धारी के. एन. गोस्वामी को ग्राम सुन्दरखाल के तोक श्रीचंद टापू में अवैध उत्खनन की शिकायत प्राप्त हुई थी। निर्देशों के क्रम में तहसीलदार धारी ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जहां जेसीबी से भूमि का अवैध समतलीकरण और खनन कार्य होता पाया गया। यह कार्य सुधा गर्ग पत्नी अनिल गर्ग, निवासी गाजियाबाद द्वारा खरीदी गई भूमि पर किया जा रहा था। दोनों पक्षों के पास उत्खनन अथवा समतलीकरण की कोई वैध अनुमति नहीं पाई गई। प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से जेसीबी मशीन को सीज कर थानाध्यक्ष मुक्तेश्वर के सुपुर्द कर दिया है। उपजिलाधिकारी गोस्वामी ने बताया कि यह कार्य उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2024 के नियम 14 के अंतर्गत गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है। नियमावली के अनुसार बिना अनुमति जेसीबी मशीन का प्रयोग करने पर दो लाख का अर्थदंड निर्धारित है। इसी के तहत दोनों दोषियों के विरुद्ध दो लाख के जुर्माने की संस्तुति जिलाधिकारी नैनीताल को भेजी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी अवैध खनन के विरुद्ध इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई की जाएगी।