भीमताल । उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशों एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी के मार्गदर्शन में नगर पालिका परिषद भीमताल में यातायात सुरक्षा, साइबर अपराध एवं विधिक साक्षरता को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का संचालन सिविल जज (सीडी)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पारुल थपलियाल द्वारा किया गया। शिविर में थानाध्यक्ष शिवराज सिंह बिष्ट ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि यह अधिनियम सड़क परिवहन, वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, यातायात नियमों एवं सुरक्षा मानकों को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना तथा लापरवाह चालकों पर कड़े दंड का प्रावधान करना है। उन्होंने गोल्डन आवर में घायलों को समय पर सहायता, अनिवार्य बीमा से पीड़ितों को मुआवजा तथा वाहनों से होने वाले प्रदूषण नियंत्रण पर भी प्रकाश डाला।
उप निरीक्षक गुरविंदर कौर ने साइबर अपराध से संबंधित प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी देते हुए ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया अपराध और उनसे बचाव के उपाय बताए। वहीं सिविल जज (सीडी)/सचिव ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने महिला प्रतिकार योजना एवं टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में बताते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता के लिए आमजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। शिविर में अधिशासी अधिकारी राहुल कुमार, नगर पालिका अध्यक्ष यशवंत कुमार, पीएलवी नवाब खान, सभासद सहित अन्य जनप्रतिनिधि व नागरिक उपस्थित रहे।