सुरक्षित बचपन अभियान के तहत बच्चों को पॉक्सो अधिनियम की दी जानकारी

धारी में सिविल जज प्रतीक कपिल ने बच्चों को बाल अधिकारों और सुरक्षा के प्रति किया जागरूक

भीमताल। सुरक्षित बचपन अभियान के तहत बुधवार को तहसील धारी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सिविल जज प्रतीक कपिल ने बच्चों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), 2012 और कानून के प्रति जागरूक किया।

उन्होंने बच्चों को बाल यौन शोषण की रोकथाम, उनके अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी। साथ ही बाल अपराधों की पहचान, संदिग्ध गतिविधियों के प्रति सतर्कता बरतने और किसी भी प्रकार के शोषण की स्थिति में तत्काल पुलिस या संबंधित सक्षम अधिकारियों को सूचना देने के बारे में बताया।

तहसीलदार मनीषा बिष्ट ने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में समझाया। उन्होंने साइबर सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहने और किसी भी अनुचित व्यवहार की स्थिति में विश्वसनीय वयस्क को जानकारी देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से बिना किसी भय के अपनी बात रखने और परेशानी होने पर मदद मांगने की अपील की।

अभियान का उद्देश्य बाल यौन अपराधों की रोकथाम, पीड़ित बच्चों का संरक्षण और समाज में सुरक्षित एवं बाल-अनुकूल वातावरण तैयार करना है। इस दौरान उपस्थित लोगों से बाल अधिकारों की रक्षा और बाल अपराधों के विरुद्ध जागरूकता फैलाने में सहयोग करने का आह्वान किया गया।

कार्यक्रम में उपनिरीक्षक गुलाब सिंह कंबोज, अशोक जोशी (एपीओ), अधिवक्ता चंदन बोरा, अधिवक्ता गोपाल बिष्ट और भवान पुरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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