सत्यापन तय तिथियों पर अनिवार्य, उल्लंघन पर परमिट निरस्त करने की चेतावनी
भीमताल : आगामी पर्यटन सीजन, वीकेंड, त्योहार और विशेष अवसरों पर नैनीताल में यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी क्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला सभागार में टैक्सी यूनियन और वाहन स्वामियों/चालकों के साथ बैठक आयोजित की गई।
संयुक्त मजिस्ट्रेट ने बैठक में स्पष्ट किया कि नगर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए सभी टैक्सी, मैक्सी, ई-रिक्शा, रेंटल बाइक और अन्य सवारी वाहनों का सत्यापन और फिटनेस जांच अनिवार्य है। यह कार्य दो चरणों में किया जाएगा।
पहला चरण में जुलाई 2017 से पहले जारी किए गए परमिट वाले वाहनों का सत्यापन किया जाएगा। इसमें दोपहिया वाहनों का सत्यापन 9 से 11 अप्रैल तक, चौपहिया वाहनों का सत्यापन 15 से 19 अप्रैल तक किया जाएगा। दूसरे चरण में जुलाई 2017 के बाद जारी परमिट वाले वाहनों का सत्यापन होग। जिसमें दोपहिया के लिए 21 से 23 अप्रैल, चौपहिया के लिए 24 से 29 अप्रैल तक किया जाएगा।
सभी वाहन स्वामियों से निर्धारित तिथियों में अपने वाहन के साथ आवश्यक दस्तावेजों सहित उपस्थित रहने को कहा गया है।
संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा कि नगर में नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। इसे देखते हुए अब सख्ती बरती जाएगी। धर्मशाला और मस्जिद के पास पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। यदि कोई वाहन सड़क किनारे, गलियों में या नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ा पाया गया तो उसका चालान किया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो परमिट निरस्त करने की कार्यवाही भी की जाएगी।
प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों, वाहन चालकों और टैक्सी यूनियन से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि नैनीताल की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखना हम सभी की जिम्मेदारी है।
बैठक में एआरटीओ विनोद गुंज्याल, नगर पालिका ईओ विनोद सिंह जीना, सीओ प्रमोद कुमार साह, थाना अध्यक्ष रमेश बोरा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।