दो आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश, दो के नोटिस निरस्त

भीमताल, 23 अगस्त। आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल की अदालत में गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत हुई सुनवाई में दो आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं, दो अन्य मामलों में परिस्थितियों को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ जारी नोटिस निरस्त कर दिए गए।

जिला बदर किए गए आरोपियों में पलविंदर सिंह उर्फ रवि उर्फ हैप्पी पुत्र दिलबाग सिंह, निवासी हिम्मतपुर ब्लॉक, थाना रामपुर शामिल है। उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट तथा धारा 307/120बी बीएनएस समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

दूसरा आरोपी प्रमोद सागर उर्फ पप्पू उर्फ पीके पुत्र पूरनचंद सागर, निवासी नाथूपुर पाडली, थाना मुखानी है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में कई मामले दर्ज हैं। न्यायालय ने दोनों आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और गतिविधियों को देखते हुए गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर करने के आदेश पारित किए।

दो मामलों में नोटिस निरस्त

न्यायालय ने दो अन्य मामलों में आरोपियों के खिलाफ जारी नोटिस भी निरस्त कर दिए। नवीन सिंह पुत्र चंदन सिंह, निवासी थाना मुक्तेश्वर को किसी अन्य प्रकरण में पहले ही जिला बदर किया जा चुका है। वर्तमान मामले में दोबारा कार्रवाई का औचित्य नहीं पाए जाने पर उसके खिलाफ जारी नोटिस निरस्त कर दिया गया।

इसी तरह अमन सिद्दीकी पुत्र आफताब सिद्दीकी, निवासी गफूर बस्ती, थाना बनभूलपुरा, गैंगस्टर एक्ट के तहत पहले से जेल में निरुद्ध है। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने उसके खिलाफ जारी नोटिस भी निरस्त करने के आदेश दिए।

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