लाइसेंसी बंदूक से फायर कर वादी को पहुंचाई थी चोट, पुलिस जांच के निष्कर्षों के आधार पर डीएम न्यायालय की कार्रवाई
भीमताल। जन सुरक्षा और शस्त्र धारण करने की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने शिवराम पुत्र स्व. पूरनराम, निवासी बबियाड़, तहसील धारी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है।
प्रकरण के अनुसार, शिवराम के पुत्र ने उनके लाइसेंसी बंदूक में कथित तौर पर अनधिकृत तरीके से बारूद भरकर वादी पर फायर किया था। इससे वादी को चोट पहुंची। मामले की पुलिस जांच में सामने आए निष्कर्षों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने प्रकरण का परीक्षण किया। इसके बाद जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की गई।
प्रशासन के अनुसार, इस कार्रवाई का उद्देश्य शस्त्रों के संभावित दुरुपयोग को रोकना और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। शस्त्र लाइसेंस जारी रखने की उपयुक्तता का आकलन करते समय जन सुरक्षा को प्रमुख आधार मानते हुए यह निर्णय लिया गया।