नैनीताल में पांच आरोपी छह माह के लिए जिला बदर

जुआ, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट और आबकारी समेत विभिन्न मामलों में दर्ज हैं मुकदमे, डीएम न्यायालय ने जारी किए आदेश

भीमताल, 29 अक्टूबर। जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने पांच आरोपियों को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। आरोपियों के विरुद्ध जुआ, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट तथा भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता के तहत विभिन्न मुकदमे दर्ज हैं।

जिला बदर किए गए आरोपियों में वसीम खान पुत्र रईस अहमद, निवासी बंबाघेर, थाना रामनगर के विरुद्ध जुआ अधिनियम के छह, भारतीय दंड संहिता एवं भारतीय न्याय संहिता के पांच तथा गैंगस्टर एक्ट समेत दर्जनभर से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए गए हैं।

इसी प्रकार अनुज पुत्र रमेश चंद्र, निवासी शिवनगर कॉलोनी, चोरपानी, थाना रामनगर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तीन और आर्म्स एक्ट का एक मुकदमा दर्ज है। फरहान उर्फ बीड़ी पुत्र मोबीन, निवासी बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज हैं।

वहीं, रोहित आर्य पुत्र प्रेम राम, निवासी नवाड़खेड़ा, गौलापार, थाना काठगोदाम के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता का एक और आबकारी अधिनियम के तीन मुकदमे दर्ज हैं। अमर जोशी पुत्र भैरव दत्त जोशी, निवासी धचनी नंबर-एक, कठघरिया, थाना मुखानी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तीन मुकदमे दर्ज बताए गए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने संबंधित मामलों में विधिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई के बाद पांचों आरोपियों को छह माह तक जनपद की सीमा से बाहर रहने के आदेश दिए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण करना और जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *