1 अगस्त से मॉल रोड पर नहीं बजा सकेंगे हॉर्न

तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक लागू होगा नो हॉर्न जोन

24 से 31 जुलाई तक चलेगा जागरूकता अभियान, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

भीमताल। नैनीताल की मॉल रोड पर आगामी एक अगस्त से वाहनों में हॉर्न बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक के क्षेत्र को नो हॉर्न जोन के रूप में लागू करने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने मंगलवार को जिला कार्यालय सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन और नैनीताल की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और पर्यटक अनुकूल बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने उत्तराखंड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 187 के तहत मॉल रोड पर हॉर्न के प्रयोग पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं।

24 से 31 जुलाई तक चलेगा जागरूकता अभियान

जिलाधिकारी ने कहा कि स्थानीय नागरिकों के साथ ही देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को नो हॉर्न जोन की जानकारी पहले से दी जाए। इसके लिए 24 से 31 जुलाई तक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मॉल रोड के विभिन्न स्थानों पर नो हॉर्न से संबंधित साइन बोर्ड, डिस्प्ले और फ्लैक्सी लगाए जाएंगे। साथ ही लोगों को स्वच्छता, पर्यावरण और झील संरक्षण के प्रति भी जागरूक किया जाएगा।

उन्होंने पुलिस, परिवहन, राजस्व, जिला विकास प्राधिकरण और नगर पालिका के अधिकारियों को तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए।

सीसीटीवी से होगी निगरानी

नो हॉर्न जोन का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए मॉल रोड के विभिन्न स्थानों पर एक सप्ताह के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी नैनीताल को तत्काल सर्वे कर सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए। कैमरों के माध्यम से नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

संगठनों और स्वयंसेवकों का लिया जाएगा सहयोग

जिलाधिकारी ने कहा कि नो हॉर्न जोन को सफल बनाने के लिए स्थानीय संगठनों का सहयोग जरूरी है। इसके लिए व्यापार मंडल, टैक्सी एसोसिएशन, बार संघ, नाव संगठन, डीएसए सहित विभिन्न संगठनों और नैनीताल स्थित संस्थानों के साथ बैठक कर उन्हें अभियान से जोड़ा जाएगा। जागरूकता अभियान में एनसीसी, एनएसएस और मेरा युवा भारत के स्वयंसेवकों का भी सहयोग लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि नैनीताल देश-विदेश के पर्यटकों का प्रमुख पर्यटन स्थल है। मॉल रोड अपनी शांत, प्राकृतिक और सौम्य वातावरण के लिए जानी जाती है। वाहनों के अनावश्यक हॉर्न से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और स्थानीय नागरिकों व पर्यटकों को शांत एवं सुखद वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

जिला प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से एक अगस्त से मॉल रोड क्षेत्र में हॉर्न का प्रयोग नहीं करने की अपील की है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध उत्तराखंड मोटरयान नियमावली और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में पुलिस अधीक्षक यातायात जगदीश चंद्र, संभागीय परिवहन अधिकारी अरविंद पांडे, सचिव जिला विकास प्राधिकरण मनीष कुमार, उप जिलाधिकारी नवाजिश खलीक, पुलिस क्षेत्राधिकारी रविकांत सेमवाल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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