भीमताल (नैनीताल)। समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धावस्था, दिव्यांग, किसान पेंशन, तिलू रौतेली पेंशन, विधवा पेंशन, परित्यकता पेंशन का ऑन लाइन आवेदन नोडल अधिकारी और समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट ssp.uk.gov.in से प्राप्त किए जा रहे है। शासनादेश के अनुसार पेंशन स्वीकृति का अधिकार शहरी क्षेत्र में संबंधित उप जिलाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत को दिया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि पूर्व में लगे जनता दरबार में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन पत्र लंबे समय तक अनुमोदन नहीं किए जाने से अवगत कराया गया था। जिस पर जिलाधिकारी ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 10 दिन, सहायक समाज कल्याण अधिकारी और खंड विकास अधिकारी तीन दिन और जिला समाज कल्याण अधिकारी 7 दिन, जबकि शहरी क्षेत्र में सहायक समाज कल्याण अधिकारी 10 दिन, उपजिलाधिकारी 5 दिन और जिला समाज कल्याण अधिकारी के 5 दिन के अंदर पेंशन के आवेदन पत्र प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित दिनों के अंदर शत प्रतिशत निस्तारण करने के निर्देश दिए गए थे।